सुप्रीम कोर्ट का आदेश: TET पास नहीं तो शिक्षक को इस्तीफा या रिटायर होना होगा
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: TET पास नहीं तो शिक्षक को इस्तीफा या रिटायर होना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षक बनने या प्रमोशन के लिए TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास करना जरूरी है। जिन शिक्षकों की सेवा में केवल 5 साल शेष बचे हैं, उन्हें छूट दी जाएगी।
Overview: सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें
बिंदु | विवरण |
---|---|
फैसला | TET पास करना अनिवार्य |
छूट | जिनकी सेवा में 5 साल शेष |
असर | करीब 3 लाख शिक्षक (MP) |
विशेष स्थिति | अल्पसंख्यक संस्थानों पर बड़ा फैसला बेंच लेगी |
MP पर असर
- मध्यप्रदेश के करीब 3 लाख शिक्षक इस आदेश से प्रभावित होंगे।
- 1984 से 1990 तक भर्ती हुए कई शिक्षकों ने अभी तक TET पास नहीं किया है।
- 2018 में संविदा से स्थायी हुए शिक्षकों को भी TET पास करना होगा।
अल्पसंख्यक संस्थानों पर अगला फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी यह आदेश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर लागू नहीं होगा। इस मामले में बड़ी बेंच सुनवाई करेगी।
बड़ी बेंच के सामने रखे गए 4 अहम सवाल
- क्या 2014 के फैसले में अल्पसंख्यक स्कूलों को दी गई छूट पर पुनर्विचार होगा?
- क्या अल्पसंख्यक संस्थानों में भर्ती पर संविधान के अनुच्छेद 29 (2) का असर होगा?
- क्या अनुच्छेद 12 (1)(c) के तहत RTE लागू होगा?
- क्या 2014 का फैसला संविधान की दृष्टि से उचित है?
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
Q1. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षक बनने या प्रमोशन के लिए TET पास करना अनिवार्य है।
Q2. किसे छूट मिलेगी?
जिन शिक्षकों की सेवा में केवल 5 साल शेष बचे हैं, उन्हें TET देने से छूट मिलेगी।
Q3. MP में कितने शिक्षक प्रभावित होंगे?
करीब 3 लाख शिक्षक इस फैसले से प्रभावित होंगे।
Q4. अल्पसंख्यक संस्थानों पर क्या असर होगा?
फिलहाल यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा, इस पर बड़ी बेंच आगे फैसला लेगी।
आपने जो इमेज साझा की है उसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश (01 सितम्बर 2025) से जुड़ी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। मैं इसे सरल भाषा में आपके लिए समझा देता हूँ:
📌 सुप्रीम कोर्ट आदेश – शिक्षकों से संबंधित सारांश
1. 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक
- नौकरी सुरक्षित रहेगी ✅
- Increments, incentives और सैलरी मिलती रहेगी 💰
- लेकिन पदोन्नति (Promotion) के लिए TET पास करना अनिवार्य होगा
- पहले से मिली हुई पदोन्नति सुरक्षित रहेगी
2. 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त शिक्षक
- TET पास करना अनिवार्य होगा
- केवल TET पास करने पर ही नियुक्ति और पदोन्नति मिलेगी
- TET पास किए बिना न तो नियुक्ति होगी और न ही प्रमोशन 🚫
3. पहले से प्रमोटेड (पु्रानी नियुक्ति से प्रमोट हुए) शिक्षक
- 2011 से पहले नियुक्त और बाद में प्रमोट हुए शिक्षकों की पदोन्नति और दर्जा सुरक्षित रहेगा
- लेकिन भविष्य की किसी भी नई पदोन्नति के लिए TET पास करना जरूरी होगा
🔑 निष्कर्ष
-
2011 से पहले नियुक्त शिक्षक:
- नौकरी और मौजूदा प्रमोशन सुरक्षित है ✅
- लेकिन नई पदोन्नति के लिए TET पास करना अनिवार्य ❗
-
2011 के बाद नियुक्त शिक्षक:
- नियुक्ति और प्रमोशन दोनों के लिए TET पास करना अनिवार्य ❗
👉 इसका मतलब है कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को नौकरी से निकालने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो भी आगे प्रमोशन चाहते हैं उन्हें TET पास करना होगा।
2011 के बाद भर्ती हुए शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य है चाहे नौकरी हो या प्रमोशन।
निष्कर्ष: अब स्पष्ट है कि शिक्षक बनने या प्रमोशन के लिए TET पास करना अनिवार्य है। जो शिक्षक क्वालिफाई नहीं हैं और सेवा में 5 साल से ज्यादा बचे हैं, उन्हें परीक्षा पास करनी ही होगी।